सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा, विधायक की कुर्सी छिनेगी, कानपुर में महिला का फूंका था घर

Time Report – सचिन विश्नोई : सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की MP/ MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है। 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया। महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं।

इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

खत्म होगी विधायकी
सजा सुनाए जाने के समय इरफान को छोड़कर चारों दोषी कोर्ट में मौजूद रहे। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में चार दोषियों रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को प्रिजन वैन से कोर्ट लाया गया। 7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी।

हम अखिलेश यादव के साथ हैं, साथ ही रहेंगे
रिजवान सोलंकी ने कोर्ट से बाहर निकलते हुए कहा- हम लोग बेगुनाह हैं। हम अखिलेश यादव के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे। हम लोगों से जिस तरह से 30 साल की सीट छीनने का काम किया जा रहा है, उसमें कोई कामयाब नहीं होगा। मुझे अल्लाह की तरफ से इंसाफ मिलेगा। उच्च न्यायालय में हम सभी लोग बरी होंगे।

इरफान के वकील बोले- हाईकोर्ट में अपील करेंगे
कोर्ट का फैसला आने के बाद इरफान के वकील करीम अहमद सिद्दीकी ने कहा- हम जजमेंट से खुश नहीं हैं। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। सजा सुनाए जाने से पहले दोपहर 3 बजे कोर्ट में अभियोजन और बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलीलें दीं। अभियोजन पक्ष की वकील प्राची श्रीवास्तव ने कहा- दोषी इरफान सोलंकी लोक सेवक हैं। उनकी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा थी। उनका अपराध गंभीर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इससे समाज में नजीर पेश होगी। पीड़िता गरीब और बेघर है, इसलिए जुर्माने की अधिकतम राशि उसको दी जाए।

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