नए कानून में शांति भंग की धारा 151 भी बदली, अमरोहा में अब इस धारा में हुआ प्रेमी-प्रेमिका का चालान

Time Report Amroha : देश में नया कानून लागू होने के बाद एक जुलाई से नए कानून के तहत मुकदमें दर्ज किए जा रहे है। उत्तर प्रदेश में अमरोहा नए कानून के तहत सबसे पहले केस दर्ज करने वाला जिला बना। लापरवाही से मौत के मामले में यहां भारतीय न्याय संहिता की धारा (BNS) 106 के तहत मामला दर्ज किया गया। मंगलवार को शांतिभंग की नई धारा में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों का चालान किया।

अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में एक मजदूर परिवार रहता है। परिवार में पति पत्नी के अलावा उनके दो बच्चे है। मजदूर के मकान में कुंदरकी का एक युवक यहां किराये पर रहता है। बताया जाता है मजदूर की पत्नी का किराये पर रहने वाले युवक से प्रेम प्रंसग हो गया। इसकी भनक युवक की पत्नी को लग गई।

मंगलवार को युवक की पत्नी ने अपने पति को मजदूर की पत्नी के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। जिस पर हंगामा हो गया। हंगामे पर मोहल्ले में लोगों की भीड़ जमा हो गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। इसके बाद पुलिस ने शांतिभंग में दोनों का चालान कर दिया।

151 की जगह 170 हुई शांतिभंग की धारा

अमरोहा सदर सीओ अरुण कुमार ने बताया कि दोनों का नए कानून के तहत शांतिभंग की धारा 170 में चालान किया गया। जिले में नई धारा के तहत शांतिभंग में चालान का यह पहला मामला दर्ज किया गया है। पुराने कानून में शांतिभंग भंग की धारा 151 होती थी।

 

 

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