Time Report Uttar Pradesh : अब उत्तर प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के स्टूडेंट्स को पेट्रोल-डीजल नही मिलेगा। सरकार ने यह फरमान जारी कर सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इसके सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए है। सरकार ने यह कदम प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए उठाया है। इसके एक जुलाई से लागू होने के बाद प्रदेश में 18 वर्ष से कम आयु के युवा व विद्यार्थियों को दोपहिया व चार पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल-डीजल नही मिलेगा।
राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डा. शुचिता चतुर्वेदी ने इस संबंध में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा निदेशक, पुलिस महानिदेशक, खाद्य रसद विभाग के आयुक्त, परिवहन आयुक्त व अपर पुलिस महानिरीक्षक को दिशा निर्देश जारी किया है।
गौरतलब हो कि प्रदेश भर में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राएं यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के सड़कों पर वाहन दौड़ाते अकसर नजर आते हैं। ऐसे में आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बैठक आयोजित कर नाबालिगों के कारण हो रही दुर्घटनाओं को लेकर चिंता जताई थी। आयोग ने इसे लेकर सभी विभागों के साथ छह जून को बैठक की थी।
सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश भर में एक जुलाई से पेट्रोल पम्पों पर 18 वर्ष से कम आयु के युवा व विद्यार्थियों को पेट्रोल-डीजल की बिक्री करने पर रोक लगा दी। प्रशासन को इसके सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए है। साथ ही इस संबंध में पेट्रोल पंपों पर नोटिस चस्पा करने के भी आदेश जारी किए है।