Time Report : अमरोहा में 62 साल के प्रोफेसर डा.अतुल वर्मा के खिलाफ 32 वर्षीय कोविड लैब इंचार्ज ने केस दर्ज कराया है। लैब इंचार्ज ने सीनियर डॉक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न, जबरदस्ती करने, गलत तरीके से छूने और लगातार मानसिक उत्पीड़न करने जैसे आरोप लगाए है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद शुक्रवार को आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है।
पीड़िता के मुताबिक, यूनिवर्सिटी के 62 वर्षीय बुजुर्ग प्रोफेसर ने लैब असिस्टेंट (लैब इंचार्ज) को प्रपोज कर दिया। इतना ही नही कहा- आई लाइक यू डार्लिंग। दो दिन बाद नया साल है। पांच दिन पहले क्रिसमस डे बीता है। इसलिए आज ही हम दोनों इंजॉय करते हैं। दोनों मिलकर केक काटते हैं। आरोप है कि ऐसा बोलते हुए उसने बैड टच और किस करने की कोशिश की। मामला अमरोहा की वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी का है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हैं।
पढ़िए पीड़िता की आप बीती….
‘मैं वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (विम्स) में लैब इंचार्ज हूं। 30 दिसंबर दिन सोमवार को डॉक्टर अतुल वर्मा करीब 12.30 बजे विम्स हॉस्पिटल की कोविड लैब स्थित मेरे ऑफिस आकर कहा- मैं आपके लिए क्रिसमस का केक लाया हूं। मैंने मना किया कि सर आप इतने सीनियर हैं कि यह सब अच्छा नहीं लगता है। उनके बाद उन्होंने मेरी असिस्टेंट को चाय लाने के बहाने भेज दिया। मेरे पास आकर बोले- मैं आपको बहुत पसंद करता हूं। आपको गले लगाकर किस करना चाहता हूं। मेरे मना करने पर भी जबरदस्ती मेरी कुर्सी के पास आकर मुझे गले लगाकर गलत तरीके से टच करने लगे। मैंने उन्हें जोर से धक्का देकर बाहर की ओर धकेला। मैं रोते हुए फोन करके संस्थान प्रबंधन को यह घटना बताई। इससे पहले भी कई बार जब मैं कैंपस में रहती थी, यह व्यक्ति मेरे घर पर आया था। आए दिन उल्टे-सीधे मैसेज भेजता है। तुम बहुत खूबसूरत यह कहता है। मेरी गाड़ी का भी पीछा करता है। अब मैं कैंपस के बाहर रहती हूं। तो यह बार-बार मेरे घर का पता पूछता है। मैं इस घटना से बहुत डरी हुई हूं। मानसिक रूप से बहुत आहत हूं। डॉक्टर अतुल से मुझे जान-माल का खतरा है।’
बार बार पूछता था घर का पता
पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर अतुल वर्मा उसको काफी समय से परेशान कर रहे थे। बार बार मुझसे घर का पता मालूम करते और कार का पीछा करते। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है।
कम से कम सात साल की सजा
आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अमरोहा के रजबपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कम से कम सात साल की सजा का प्रावधान है।